BIG BREAKING : कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार में जमीन की खरीद बिक्री के लिए जारी की नई गाइड लाइन…
रायपुर। कोविड-19 महामारी के फैलते प्रकोप को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीनों की खरीदी-बिक्री के लिए जो शासकीय दरें गाइडलाईन वर्ष 2019-20 में तय की वह केवल 30 जून 2020 तक के लिए ही थी, किन्तु अब उन्हें शेष वित्तीय वर्ष के लिए लागू कर दिया गया है. अब संशोधित समय सीमा के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रभावी बाजार मूल्य गाईड दरों की तिथि में 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है. प्रदेश शासन के वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग के द्वारा 22 मई को मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया गया है.
इस विषय में राजस्व आपदा प्रबंधन एवं वाणिज्य कर (पंजीयन) मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नागरिकों की सुविधा के लिए शासकीय दरों और बाजार मूल्य में भिन्नता को समाप्त करने के लिए पीछले वर्ष भूमि खरीदी-बिक्री के शासकीय गाईड लाईन के दरों को 30 प्रतिशत कम किया गया था. जिससे राज्य में बेहतर नतीजे सामने आये और अधिक पैमाने पर जमीनों की खरीदी बिक्री की गई और जिससे राज्य के राजस्व में भी काफी वृद्धि हुई.
राजस्व मंत्री जी ने बताया की हर वर्ष गाईडलाइन दरों का जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर परीक्षण कर दरों में परिवर्तन के सम्बंध में भेजा जाता है, जिस पर उच्च स्तर पर निर्णय ले कर अगले वित्तीय वर्ष के लिए दरें तय की जाती हैं. लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 2019-20 की ही दरों को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा । मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी ने आशा कि है कि सरकार द्वारा प्रदान की गई इस सुविधा का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा उठाया जाएगा.
रायपुर। कोविड-19 महामारी के फैलते प्रकोप को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीनों की खरीदी-बिक्री के लिए जो शासकीय दरें गाइडलाईन वर्ष 2019-20 में तय की वह केवल 30 जून 2020 तक के लिए ही थी, किन्तु अब उन्हें शेष वित्तीय वर्ष के लिए लागू कर दिया गया है. अब संशोधित समय सीमा के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रभावी बाजार मूल्य गाईड दरों की तिथि में 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है. प्रदेश शासन के वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग के द्वारा 22 मई को मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया गया है.
इस विषय में राजस्व आपदा प्रबंधन एवं वाणिज्य कर (पंजीयन) मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नागरिकों की सुविधा के लिए शासकीय दरों और बाजार मूल्य में भिन्नता को समाप्त करने के लिए पीछले वर्ष भूमि खरीदी-बिक्री के शासकीय गाईड लाईन के दरों को 30 प्रतिशत कम किया गया था. जिससे राज्य में बेहतर नतीजे सामने आये और अधिक पैमाने पर जमीनों की खरीदी बिक्री की गई और जिससे राज्य के राजस्व में भी काफी वृद्धि हुई.
राजस्व मंत्री जी ने बताया की हर वर्ष गाईडलाइन दरों का जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर परीक्षण कर दरों में परिवर्तन के सम्बंध में भेजा जाता है, जिस पर उच्च स्तर पर निर्णय ले कर अगले वित्तीय वर्ष के लिए दरें तय की जाती हैं. लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 2019-20 की ही दरों को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा । मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी ने आशा कि है कि सरकार द्वारा प्रदान की गई इस सुविधा का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा उठाया जाएगा.
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