बिलासपुर सरकंडा थाना धारा 153 क, 505 के तहत मामला दर्ज: कोरबा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार


पुलिस कस्टडी में पारस मिश्रा

पारस मिश्रा की हुई गिरफ्तारी: छत्तीसगढ़ की महिलाओं पर सोशल मीडिया में अश्लील टिप्पणी का मामला बिलासपुर में धारा 153 क धारा 505 के तहत प्रकरण दर्ज


छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के द्वारा विभिन्न जिलों में पारस मिश्रा नामक व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ की महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसमे।कार्यवाही करते हुवे कोरबा पुलिस की साइबर टीम ने पारस मिश्रा को गिरफ्तार कर कार्यवाही सुरु कर दी है।
आप को बता दे कि पारस मिश्रा नामक व्यक्ति के द्वारा दिनांक 24.4.2020 को फेसबुक पर खुलेआम छत्तीसगढ़िया महिलाओं/माताओं बहनों को अश्लील गालियां देकर उनके चरित्रहनन किया गया है । जिसका पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध हुवा था इसी विरोध के क्रम में छत्तीसगढ़ियों के लिए निरंतर लड़ने वाले छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानियों ने पूरे राज्य में FIR दर्ज करवा रहे थे।
जिस क्रम में बिलासपुर पुलिस थाना सरकंडा में धारा 153 क, धारा 505 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है वही कोरबा जिले में धारा 290, 293 धारा 153 क, धारा 67 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है इसके अतिरिक्त जिला बलौदाबाजार,भाटापारा, धमतरी में भी FIR दर्ज करवाया गया है।


धारा 153क आईपीसी IPC Section 153 क - धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। ... पूजा के स्थान आदि पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन। सजा - पाँच वर्ष कारावास आर्थिक दण्ड।

धारा 505 आईपीसी IPC विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाना. शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से पूजा के स्थान आदि में झूठे बयान या भाषण आदि देना. इसी धारा के तहत आते हैं. ये गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है.

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