राज्य ने 'दलित' शब्द पर लगाई रोक
दिल्ली। कर्नाटक सरकार के द्वारा एक फैसला लिया है जिसके तहत अब राज्य में दलित शब्द के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कर्नाटक ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है।
राज्य के इस आदेश के बाद कर्नाटक के सभी सरकारी विभागों में किसी भी तरह से ‘दलित’ शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। दरअसल, देश के अधिकतर राज्यों में अनुसूचित जाति के लोगों को ‘दलित’ कहकर ही संबोधित किया जाता है लेकिन कर्नाटक की राज्य ने एक सर्कुलर जारी करके इस शब्द के किसी भी तरह के प्रयोग पर रोक लगा दिया है।
राज्य सरकार के द्वारा जारी किये सर्कुलर में कहा है कि संविधान में अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित जातियों के लोगों के लिए अंग्रेजी में शेड्यूल कास्ट और अन्य भारतीय भाषाओं में उसका उचित अनुवाद दिया गया है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए इन्हीं अनुवादों का उपयोग आने वाले समय में किया जाए। इस सर्कुलर को केंद्र सरकार की तरफ से जारी निर्देशों का हवाला देते हुए जारी किया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये निर्देश जारी किए थे।





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