केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की घोषणा की राज्य को मिलेगा निर्णय लेने का अधिकार

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की घोषणा की राज्य को मिलेगा निर्णय लेने का अधिकार




केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की घोषणा की राज्य को मिलेगी निर्णय लेने का अधिकार


नई दिल्ली । केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन आघे बढ़ाते हुवे 31 मई कर दिया है, इस लॉकडाउन में पहले की तरह पाबंदियां रहेंगी, पर राज्य सरकार के मांग को देखते हुवे अन्य छूट दिया जाएगा। जिससे वे राज्य के अंदर कोरोना संक्रमण को देखते हुए बेहतर तरीके से निर्णय ले सकेंगे।




राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की ओर से जारी घोषणा में सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्‍वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल, सेमिनार हॉल जैसे तमाम सार्वजनिक स्‍थान आगे भी बंद ही रहेंगे. फिर भी बार कोरोना संक्रमण के हिसाब से इलाकों को चार की बजाए पांच जोन में बांटा गया है, जिसमें कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन शामिल हैं. राज्य सरकार स्थिति को देखते हुए ऑरेंज और ग्रीन जोन पर फैसला स्वयं ले सकते हैं, लेकिन केंद्र से सहमति लेनी होगी.




इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा. इसमें शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सिर्फ आवश्यक गतिविधियों के लिए ही लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी. लॉकडाउन में स्कूल-कॉलेज बंद रखने के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी पूर्व की तरह बरकरार रहेगी. मेट्रो सेवा को भी बंद रखा गया है. अच्छी बात यह है कि अंतरराज्‍यीय बस सेवा शुरू की जा सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों के बीच आपस में सहमति होना अनिवार्य है. इसके अलावा सभी धार्मिक स्‍थलों पर पहले की ही तरह पाबंदी लागू रहेगी।



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