BIG BREAKING - राज्य सरकार ने ऑटो और टैक्सी चलाने की दी अनुमति कुछ नियमों का करना होगा पालन जारी किए गाइडलाइन देखिए क्या है नियम --
राज्य सरकार ने ऑटो और टैक्सी चलाने की अनुमति दे दी है. आज दिनांक 27/05/2020 को इसका आदेश जारी किया है राज्य सरकार ने आदेश के अनुसार केवल जिले के भीतर ही ऑटो व टैक्सी को चलाने की अनुमति दी गई है. यदि किसी अन्य जिले में सवारी को लेकर जाना होगा तो इसके लिए अनुमति लेनी होगी. शासन द्वारा जारी ई-पास से ही अन्य जिले में प्रवेश करने कि अनुमति मिलेगी.
सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू जी ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से प्रदेश में ऑटो व टैक्सी के परिचालन में रोक लगाई गई थी. किंतु यात्रियों के आवागमन को विशेष ध्यान रखते हुए कुछ शर्तों के साथ गुरुवार से परिचालन में छूट दी गई है. इसमें एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश के लिए ई-पास द्वारा अनुमति लेना अनिवार्य है. वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य होगा है.
1. केवल जिले के भीतर ही टैक्सी/ऑटो का परिचालन नियमानुसार हो सकेगा।
2. अंतर-जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा. CG COVID-19 E-Pass एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण नियमानुसार ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. वेब लिंक huns://epass.cgcovid19.in इस लिंक के माध्यम से भी मोबाइल नंबर रजिस्टर कर दूसरे जिलों में आवागमन के लिए ई-पास हेतु आवेदन किया जा सकता है.
3. ऑनलाईन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी.
बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्रवाई की जा सकेगी. टैक्सी-ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क लगाना, स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग,का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा.
राज्य सरकार ने ऑटो और टैक्सी चलाने की अनुमति दे दी है. आज दिनांक 27/05/2020 को इसका आदेश जारी किया है राज्य सरकार ने आदेश के अनुसार केवल जिले के भीतर ही ऑटो व टैक्सी को चलाने की अनुमति दी गई है. यदि किसी अन्य जिले में सवारी को लेकर जाना होगा तो इसके लिए अनुमति लेनी होगी. शासन द्वारा जारी ई-पास से ही अन्य जिले में प्रवेश करने कि अनुमति मिलेगी.
सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू जी ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से प्रदेश में ऑटो व टैक्सी के परिचालन में रोक लगाई गई थी. किंतु यात्रियों के आवागमन को विशेष ध्यान रखते हुए कुछ शर्तों के साथ गुरुवार से परिचालन में छूट दी गई है. इसमें एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश के लिए ई-पास द्वारा अनुमति लेना अनिवार्य है. वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य होगा है.
1. केवल जिले के भीतर ही टैक्सी/ऑटो का परिचालन नियमानुसार हो सकेगा।
2. अंतर-जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा. CG COVID-19 E-Pass एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण नियमानुसार ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. वेब लिंक huns://epass.cgcovid19.in इस लिंक के माध्यम से भी मोबाइल नंबर रजिस्टर कर दूसरे जिलों में आवागमन के लिए ई-पास हेतु आवेदन किया जा सकता है.
3. ऑनलाईन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी.
बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्रवाई की जा सकेगी. टैक्सी-ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क लगाना, स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग,का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा.
0 Comments
अपने विचार सुझाव यहाँ लिख कर हमें भेजें।