BREAKING NEWS- ग्राम कुधुरताल लोरमी जिला मुंगेली को किया गया सील-

BREAKING NEWS- ग्राम कुधुरताल विकासखंड लोरमी जिला मुंगेली को किया गया सील- 


ग्राम को कुधुरताल के कुछ संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच हेतु भेजा गया था जिसमें 2 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। जिस कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम हेतु ग्राम कुधूरताल विकासखंड लोरमी के प्राथमिक शाला कुधूरताल से 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया गया है -

मुंगेली। वर्तमान में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं इसी प्रयास को सफल बनाने हेतु जिला मुंगेली ग्राम कुधूरताल को सील किया गया।





ग्राम को कुधुरताल के कुछ संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच हेतु भेजा गया था जिसमें 2 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। जिस कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम हेतु ग्राम कुधूरताल विकासखंड लोरमी के प्राथमिक शाला कुधूरताल से 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया गया है -

पूर्व दिशा में पथरताल
पश्चिम में बंधवा
उत्तर में तेलीमोहतरा
दक्षिण में इंदलपुर, दयालपुर





कंटेनमेंट एरिया को पूरी तरह से बंद किया गया है वस्तुओं की आपूर्ति हेतु घर पहुंच सेवा दी जाएगी चिन्ह अंकित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी दुकान वाणिज्य प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणों से बाहर निकलना प्रतिबंध होगा।
ग्राम को कुधुरताल के कुछ संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच हेतु भेजा गया था जिसमें 2 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। जिस कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम हेतु ग्राम कुधूरताल विकासखंड लोरमी के प्राथमिक शाला कुधूरताल से 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया गया है -





कंटेनमेंट जून में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार दायित्व को सौंपा गया है-
1. केवल एक प्रवेश एवं निकास हेतु बैरिकटिग-(कार्यपालन अभियंता,लोक निर्माण विभाग, मुंगेली)
2. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं सैनिटाइजिंग व्यवस्था- (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत, कुधुरताल,/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर पंचायत,लोरमी)
3. एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.पी.आे. अनुसार दवा, मास्क इत्यादि उपलब्ध कराना एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन-(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,मुंगेली)






इसके अतिरिक्त आम नागरिकों का उक्त क्षेत्र में सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा

आदेश देखें-



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