प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कोर्ट में लगाई याचिका: फीस न लेने के आदेश के खिलाफ मांगा राहत,
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सोशल मीडिया से प्राप्त |
बिलासपुर । राज्य शासन के द्वारा सभी प्राईवेट स्कूलों को आदेश जारी कर लॉकडाउन अवधि का फीस नही लेने और सभी शिक्षक व कर्मचारियों को वेतन देने की हिदायत दी थी, जिसके के खिलाफ प्राइवेट स्कूल संचालकों के द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर किया गया है, जिसके सुनवाई करते हुवे हाईकोर्ट से सरकार से जवाब मांगा है
जिसमें लोक शिक्षण संचालक के इस आदेश की खिलाफ अंतरिम राहत मांगी है, की जो अभिभावक फीस देने में सक्षम है उनसे फीस लिया जाए, तथा शासन की ओर से स्टाफ के लिए वेतन देने की व्यवस्था की जाए जिससे प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा समस्या न हो।
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